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Muzaffarnagar में रेप के मामले में आरोपी को फांसी, एक अन्य आरोपी को उम्रकैद - मुजफ्फरनगर की खबरें

मुजफ्फरनगर की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर रेप के बाद हत्या करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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मुजफ्फरनगर में रेप के मामले में आरोपी को फांसी और एक अन्य आरोपी को उम्रकैद।

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Published : Feb 1, 2023, 7:24 PM IST

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर रेप के बाद हत्या करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है और अपराधिक साजिश रचने में दोषी पाए जाने पर अन्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

जानसठ थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी तीन वर्षीय बालिका को 12 जून 2022 को सुबह सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा मंदिर में माथा टेकने के बहाने बाइक पर बैठाकर घर से अपहरण कर ले गए थे और बालिका जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी. इसके बाद बालिका को पास के जंगल से घायल और बेहोशी की अवस्था में बरामद किया गया था. गंभीर हालत में बालिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था और फिर वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था और दो दिन बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद पीड़िता की मौत ही हो गई थी और थाना जानसठ पुलिस ने 3 वर्षीय बालिका के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र तथा राजीव उर्फ टोटा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी.

घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की और घटना की विवेचना इंस्पेक्टर विश्वजीत ने 25 दिन में पूरे कर कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी और छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने अपहरण रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई. अन्य आरोपी राजू उर्फ टोटा को अपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.



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