मुजफ्फरनगर:जनपद में गत 19 जुलाई 2018 को मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले की दोषी सचिन को कोर्ट ने बीस साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक्ट रितिश सचदेव की अदालत में हुई. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है.
मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में घास लेने गई युवती के साथ पांच वर्ष पूर्व रेप किया गया था. इस मामले में पीड़िता के भाई ने घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बहन जब अपनी ताई के साथ लोकी कश्यप के खेत से घास लेने गई थी, तो सचिन पुत्र अमन निवासी गांव निर्मानी ने उसे जबरन खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप किया.