उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर के 8 साल पुराने रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर

By

Published : Oct 14, 2022, 9:29 PM IST

मुजफ्फरनगर:जनपद में ताऊ के घर जा रही किशोरी को जबरन खींचकर रेप करने के 8 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

थाना भोपा क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले 15 वर्षीय बालिका से रेप किया गया था. 15 फरवरी 2014 को घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता के स्वजन ने आरोप लगाया था कि एक दिन पहले उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी अपने घर से निकलकर पास ही स्थित अपने ताऊ के घर जा रही थी. तभी अंकुर पुत्र बिजेन्द्र सिंह ने किशोरी को रास्ते से दबोचकर अपने घर में खींच लिया और उसके साथ रेप किया.

घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित अंकुर को किशोरी से रेप का दोषी मानते हुए बीस साल कैद के साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.



यह भी पढ़ें:बहन ने दूसरे समुदाय के युवक से की कोर्ट मैरिज तो नाराज भाई ने जीजा को मार दी गोली

यह भी पढ़ें:जालौन में सगी बहनों से रेप के दोषी को 14 साल की कैद

ABOUT THE AUTHOR

...view details