मुजफ्फरनगर:जनपद के अदालत ने 9 साल की बालिका से रेप करने वाले रिश्तेदार ताऊ को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुजफ्फरनगर में लोक अभियोजक दिनेश ने बताया कि बुढाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 9 वर्षीय बालिका से खेत में ले जाकर रेप किया गया था और उन्होंने बताया कि उक्त मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था.
पीड़िता के पिता ने तहरीर में बताया था कि 5 जून 2018 को उसकी 9 वर्षीय बेटी अपने चाचा को पैठ बाजार में पानी बतासे देने जा रही थी. तभी रास्ते में उसे संदीप पुत्र बाबूराम निवासी सराय सिंघावली अहीर जिला बागपत मिला. संदीप बालिका को अपने साथ बाजार घुमाने ले गया. बाजार में संदीप ने बालिका को एक जींस दिलाई और उसके बाद वह उसे एक खेत में ले गया और रेप किया. बालिका ने घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि आरोपित रिश्ते में बालिका का ताऊ लगता है.