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मुजफ्फरनगर: बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - 20 year sentence for accused of raping daughter

मुजफ्फरनगर में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले पिता को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 57 हजार रुपये का अर्थदण्ड का जुर्माना भी लगाया है.

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गिरफ्तार आरोपी.

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Published : Dec 1, 2019, 8:02 AM IST

मुजफ्फरनगर:जिले केथाना शाहपुर के गांव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया था. पिता ने अपनी बेटी के साथ कई महीनों तक वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. आरोपी ने अपनी बेटी को डरा धमका कर वारदात को अंजाम दिया था. उसने धमकी दी थी कि यदि उसने अपनी मां के सामने मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा.

बेटी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा.

57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना
विशेष सत्र में न्यायाधीश संजीव तिवारी ने पोक्सो एक्ट के तहत शनिवार आरोपी पिता को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने आरोपी को दोबारा जेल भेज दिया है.

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