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चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत की वजह पोस्टमार्टम में स्पष्ट नहीं, बिसरा सुरक्षित

चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती के मौत के मामले में पोस्टमार्टम में वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. इस कारण बिसरा सुरक्षित कर लिया है. एसपी चंदौली ने यह जानकारी दी.

चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत की वजह पोस्टमार्टम में स्पष्ट नहीं, बिसरा सुरक्षित
चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत की वजह पोस्टमार्टम में स्पष्ट नहीं, बिसरा सुरक्षित

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Published : May 2, 2022, 3:26 PM IST

चंदौली: चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती के मौत के मामले में पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. ऐसे में बिसरा को सुरक्षित कर लिया गया है. डीएम और एसपी चंदौली ने संयुक्त रूप से आयोजित वार्ता में कहा है कि डॉक्टरों के त्रिस्तरीय पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है. इस रिपोर्ट में गले के पास मामूली खरोच व जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर की मामूली चोट प्रकाश में आई है. आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं पाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण बिसरा रिजर्व कर लिया गया है. साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी.

रविवार को ग्राम मनराजपुर थाना सैयदराजा में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया था. पुलिस जिला बदर आरोपी कन्हैया यादव के मनराजपुर आवास पर दबिश देने गई थी. इस दौरान घर पर सिर्फ दो युवतियां मौजूद थी. जिनपर पुलिस का कहर कुछ इस कदर टूटा की एक युवती की मौत हो गई. मृतका कन्हैया यादव की बड़ी पुत्री थी. उसकी उम्र 24 वर्ष थी. इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई.

यह बोले एडीजी लॉ एंड आर्डर व चंदौली के एसपी.

मृतका के भाई विजय यादव की ओर से थानाध्यक्ष सैयदराजा उदय प्रताप सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरूद्ध उनके घर में घुसकर उनकी बहन के साथ मारपीट करने और बहन की मौत की तहरीर दी गई है. आईपीसी की धारा 452,323,304 के तहत थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है.


एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया की मृतका का पोस्टमार्टम डाक्टरों के त्रिस्तरीय पैनल की ओर से वीडियोग्राफी के साथ कराया गया था. गले के पास खरोच एवं बाएं जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर का मामूली चोट मिली है. इसके अलावा पूरे शरीर में किसी भी अन्य प्रकार की बाह्य एवं आन्तरिक चोट नहीं मिली है. मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा परीक्षण हेतु सुरक्षित कर लिया गया है.

वहीं, एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि डीएम और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया है. पीड़िता का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में वीडियोग्राफी भी कराई गई है. उसके घरवालों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की गई है. एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

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