चंदौली:विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. मामला बलुआ थाना से जुड़ा है. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह व अवधेश नारायण ने तर्क दिए थे.
अधिवक्ता शमशेर सिंह ने बताया कि वादी ने बलुआ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 'मैं अनुसूचित जाति का हूं. मेरी पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 14 वर्ष जो कक्षा दस की छात्रा है. 26 अगस्त 2017 की रात करीब आठ बजे जब मेरी पुत्री शौच के लिए सड़क की तरफ गई थी. उसी समय आरोपित रिंकू चौहान उर्फ विजय चौहान बाइक से आया और मेरी बेटी को जबरन उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गया. रिंकू ने उसके साथ जबरदस्ती कमरे में दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसको छोड़कर भाग गया.'