चंदौली: नाबालिग से गैंगरेप (gang rape) के मामले में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो (special court poxo) ने सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 22 -22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की भी सजा दी है. जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोनों की सजा एक 1 साल बढ़ाए जाने के आदेश दिए गए हैं.
दरअसल, सदर कोतवाली के एक गांव में 2016 में पड़ोसी आंगन में सो रही नाबालिग बच्ची को खेत में उठा ले गए थे. उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों भोखारु और पन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद लंबे समय तक सुनवाई चली और फैसला सामने आया.