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चन्दौली: लॉकडाउन के दौरान इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा - यूपी में कोरोना वायरस

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया है.

जिलाधिकारी ने लागू किया धारा 144
जिलाधिकारी ने लागू किया धारा 144

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Published : Apr 15, 2020, 5:13 AM IST

चन्दौली:कोरोना से बचाव को लेकर पूर्व देश में लॉकडाउन की तिथि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है. इसके मद्देनजर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

जिलाधिकारी ने लागू किया धारा 144

इन नियमों का करें पालन
लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे. सभी निजी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा. आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी तो, वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा. सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट या होटल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, खाने पीने की वस्तुएं चाट, स्नैक्स की दुकानें, ठेले फल व सब्जी को छोड़कर तंबाकू, गुटका, पान चाय की दुकानें बंद रहेंगी.

8:00 से 11:00 खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी, दूध, अनाज, किराना, जनरल स्टोर, पोल्ट्री व अंडे की दुकानें प्रातः 8:00 से 11:00 बजे तक ही खुलेंगी. होलसेल मंडी में केवल रिटेल सप्लायर ही सामान खरीद सकेंगे. वह किसी ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगा. समस्त दुकानदार और ग्राहक एक-दूसरे से एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखेंगे.

आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले अन्य रिटेल जैसे कृषि, संबंधित बीज संयंत्र, रसायन और उर्वरक की दुकानें, पोल्ट्री फीड, पशु चारे की दुकानें भी प्रतिदिन 8:00 से 11:00 तक ही खुलेंगी. आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जैसे दूध, रसोई गैस, राशन, फल,सब्जी, प्रतिदिन शाम 6:00 बजे तक की जाएगी.

जानिए क्या चीज प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त
इसके अलावा डॉक्टर, क्लीनिक, सभी निजी अस्पताल पैथोलॉजी, लैब, दवाइयों की दुकानें, न्यूजपेपर, मीडिया के ऑफिस और प्रेस अखबार वितरण पूरी तरह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

किसी भी दुकान या मंडी में कोई भी ग्राहक एक दूसरे से डेढ़ मीटर तक दूरी पर केवल लाइन में खड़े होकर सामान खरीदेंगे. यदि सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन नहीं होगा, तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यवस्था से जुड़ी रिटेल व थोक दुकानों के कर्मचारी व वाहन को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. इन नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और आईपीसी एक्ट 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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