चन्दौली:कोरोना से बचाव को लेकर पूर्व देश में लॉकडाउन की तिथि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है. इसके मद्देनजर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
इन नियमों का करें पालन
लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे. सभी निजी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा. आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी तो, वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा. सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट या होटल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, खाने पीने की वस्तुएं चाट, स्नैक्स की दुकानें, ठेले फल व सब्जी को छोड़कर तंबाकू, गुटका, पान चाय की दुकानें बंद रहेंगी.
8:00 से 11:00 खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी, दूध, अनाज, किराना, जनरल स्टोर, पोल्ट्री व अंडे की दुकानें प्रातः 8:00 से 11:00 बजे तक ही खुलेंगी. होलसेल मंडी में केवल रिटेल सप्लायर ही सामान खरीद सकेंगे. वह किसी ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगा. समस्त दुकानदार और ग्राहक एक-दूसरे से एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखेंगे.