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दुष्कर्म के दोषी को 22 साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना - Chandauli rape case

चंदौली की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (Chandauli POCSO court ) कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

चंदौली की पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई 22 साल की कठोर कारावास की सजा
चंदौली की पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई 22 साल की कठोर कारावास की सजा

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Published : Oct 15, 2022, 8:21 PM IST

चंदौलीःजनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (Chandauli POCSO court ) राजेंद्र की कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सोनू कुमार को 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है. वहीं, दूसरे आरोपी सतीश को पुलिस अब तक गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है.

बता दें कि बलुआ थाना क्षेत्र (Balua police station area) की एक 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा का आरोप था कि उसकी भतीजी 29 जून 2020 को शाम चार बजे घर से लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका. इसके अलावा उसका मोबाइल फोन भी बंद था. शक के आधार पर उसने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. बाद में पता चला कि गांव के ही सोनू कुमार गोंड और सतीश कुमार उनकी भतीजी को भगाकर ले गए हैं. दोनों ने 3-4 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी.

इस दौरान आरोपी संतोष कुमार फरार हो गया, जो चहनियां ब्लाक में जिला पंचायत सदस्य था. वह आज तक इस मामले में फरार है. पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की है. फिलहाल उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है. सोनू कुमार गोंड के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था. इस मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई है.

पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि दोनों आरोपी बाजार ले जाने के बहाने नानी के घर ले गए. वहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया. अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी की. इसके साथ ही अपना तर्क पेश किया.


विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर सिंह ने बताया कि स्पेशल जज राजेंद्र प्रसाद ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सोनू कुमार गोंड को धारा-363 आईपीसी में चार वर्ष, धारा-366 आईपीसी में पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया. वहीं धारा-4 (2) पॉक्सो एक्ट में 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है.

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