चंदौली :इंडियन बैंक प्रबंधन ने लॉकर लूट मामले में बड़ा फैसला लिया है. बैंक ने प्रभावित लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की है. बैंक प्रबंधन ने सभी लॉकर धारकों को मुआवजे की एक मुश्त धनराशि उनके खातों में जमा कर दी है. खातों में जमा की गई धनराशि का कागजी कार्रवाई के बाद लेन-देन किया जा सकेगा. इसी मामले में लॉकर धारियों की तरफ से दाखिल वाद पर लोक अदालत ने बैंक प्रबंधन व इंश्योरेंस कंपनी को 8 तारीख को हाजिर होने का नोटिस दिया है.
इंडियन बैंक के रीजनल मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि लॉकर लूट मामले भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रचलित वार्षिक लाकर किराए का 100 गुना मुआवजे के रूप में भुगतान दिया जा सकता है. आरबीआई की इस गाइडलाइन का पालन करते हुए चंदौली शाखा में लूट से प्रभावित प्रत्येक लॉकर धारक के खाते में 1.25 लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं.