चंदौली:जिले के इंडियन बैंक में 40 लॉकरों को गैस कटर से काटकर करोड़ों के गहने और कीमती जेवरात लूट के मामले में दो आरोपियों की जमानत मंगलवार को जिला और सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी. गिरफ्तार किए गए आपरोपियों में सोनू खान उर्फ अशफाक खान और पवन शाहा पुत्र शंभू शाहा ने जमानत याचिका दाखिल की थी.
चंदौली जिले के इंडियन बैंक (Indian Bank of Chandauli District) में 30 जनवरी की रात बैंक के 40 लॉकर को गैस कटर से काटकर करोड़ों के गहने और कीमती जेवरातों की डकैती की गई थी. इस मामले में चंदौली कोतवाली पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कई लुटेरों के लूट के माल और गहनों के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में चंदौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पवन शाहा और उनके साथ अभियुक्त के रूप में सोनू खान उर्फ अशफाक खान को लूट के गहने और कीमती सामानों के साथ-साथ नकदी के साथ गिरफ्तार किया था.
इस मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो इस मामले में जनपद और सत्र न्यायाधीश पीड़ित पक्ष और सरकारी वकीलों की दलील सुनने के बाद मामले की गंभीरता, साक्ष्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.