चंदौली : बसपा नेता और भारतीय समाज पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे तुलसी सिंह राजपूत के संपत्ति की नीलामी का आदेश जारी हुआ है. यह आदेश बिजली विभाग के बकाए की राशि जमा न करने के कारण किया गया है. आगामी 5 अप्रैल तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा.
चंदौली : बसपा नेता तुलसी सिंह राजपूत की संम्पति के नीलामी के आदेश
सकलडीहा तहसील से बसपा नेता और भारतीय समाज पार्टी से पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे तुलसी सिंह राजपूत के संपत्ति की नीलामी का आदेश जारी हुआ है. बसपा नेता की डेयरी फॉर्म का बिजली का बिल बकाया है, जिस पर यह आदेश जारी किया गया है.
बसपा नेता की संपत्ति की नीलामी का आदेश सकलडीहा तहसील से जारी हुआ है. इनके ऊपर बिजली विभाग का करीब 17 लाख रुपये बकाया है. इस बाबत बिजली विभाग के अलावा तहसील प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस भी भेजा गया लेकिन बकाया राशि जमा नहीं की गई. जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है.
सकलडीहा तहसील के पूरा गांव निवासी तुलसी सिंह राजपूत का जिले के कैली में दुग्ध उत्पादन का बड़ा कारोबार रहा है. उसी डेयरी फॉर्म का बिजली का बिल बकाया है. डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि यदि नियत समय के अंदर बकाया राशि जमा कर लेते हैं तो नीलामी से उन्हें राहत मिल सकती है. अन्यथा 5 अप्रैल को नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.