चंदौलीः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार को बलात्कार के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी. उन्होंने धारा 363 आईपीसी में चार साल, धारा 366 में पांच वर्ष, धारा 506 में एक साल और 4 पॉक्सो एक्ट में 12 साल की सजा दी. इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया है.
बता दें कि सकलडीहा थाना (Sakaldiha Police Station) क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई था. आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर 2018 को उसकी भतीजी घर से एक गांव में पढ़ने के लिए स्कूल गई थी लेकिन शाम तक वह नहीं आयी. इसके बाद काफी खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव में ही अपनी बहन के यहां रह रहे भोला मिश्रा का साला भभुआ जिले के सोनहुल थाना क्षेत्र के धरमपुरा गांव निवासी चंदन दुबे उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है. उसकी बहन सोनी मिश्रा और उसके मामा के लड़के मोहनियां थाना क्षेत्र के मुबारकपुर ग्राम निवासी दुर्गेश भी उस भगाने में शामिल रहे. इसके बाद पीड़िता 20 दिनों बाद अपने घर लौटी.