चंदौली: जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को एक कैदी को दुराचार के मामले में कठोर सजा सुनाई. बताया जा रहा है कि एक 7 वर्षीय मासूम के साथ रेप के मामले में साक्ष्य सही मिलने पर आरोपी नागेश्वर प्रसाद को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही साथ मामले में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि घर के नीचे खेल रही बच्ची के साथ नागेश्वर प्रसाद अक्सर गंदी हरकत किया करता था. एक दिन जब उसके पिता ने नीचे खेलने के लिए बच्ची को भेजा तो वह खेलने जाने से मना करने लगी. जब पिता ने कारण पूछा तो पता चला कि नागेश्वर प्रसाद अपने घर में बच्ची को ले जाकर गंदे वीडियो दिखाता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता है. इस जानकारी के बाद पीड़ित के पिता ने 12 अक्टूबर 2017 को इस मामले की शिकायत अलीनगर थाने में दर्ज कराई. अलीनगर पुलिस ने मामले में जांच-पड़ताल करते हुए छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किया.
चंदौली में दुराचार के आरोपी को 12 साल का कारावास
चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को आरोपी को दुराचार के मामले में कठोर सजा सुनाई. मासूम के साथ रेप के मामले में साक्ष्य सही मिलने पर आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
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इस मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में सुनवाई की गई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो में अपना तर्क प्रस्तुत किया. अंत में विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने साक्ष्य को सही मानते हुए आरोपी को 12 साल की कठोर सजा सुना दी. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. उन्होंने कहा कि जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.