चंदौली: स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट अम्बर रावत की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई की. गवाहोंं के बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति समेत चार लोगों को दस साल की कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सभी पर चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया. अर्थदंड की कीमत न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन की तरफ से वादी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेर अहमद खान और सर्फराज आलम ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के पक्खोपुर निवासी कमलेश कांत कुशवाहा के बहन प्रेमकला की शादी अप्रैल 2014 में सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव निवासी मनोज कुमार से हुई थी. उस समय लाखों रुपये नगद व अन्य सामान दिया गया था. लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से अल्टो कार की मांग की जाने लगी. इसको लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा. अल्टोकार नहीं मिलने पर 31 जुलाई 2016 में उसको मारने-पीटने के साथ ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई.