मुरादाबाद :कांठ प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई के तहत मंगलवार को कोर्ट ने 7 साल बाद अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता सहित 70 लोगों को दोषमुक्त करार दिया.
दो लोगों की फाइल अलग कर दी गयी है जो अभी विचाराधीन हैं. केस के चार आरोपियों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है. सभी आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने के बाद राहत की सांस ली है.
गौरतलब है कि मुरादाबाद जनपद के कांठ थाना क्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी गांव में 2014 को एक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर एक महापंचायत रोकने को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था. पुलिस ने इस मामले में भाजपा के मौजूदा कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता सहित 76 लोगों को आरोपी बनाया था. इसकी सुनवाई 7 सालों से मुरादाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.
मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 70 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया. कोर्ट ने दो आरोपियों की फाइल अभी विचाराधीन रखी है. इस मामले में कोर्ट में चल रही सुनवाई को दौरान ही 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है.
कैबिनेट मंत्री ने कहा, न्याय पालिका पर पूरा भरोसा
प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में कांठ में एक बवाल हुआ था. इसमें माननीय न्यायालय ने मंगलवार को निर्णय दे दिया. कहा, 'मुझे लेकर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. हम लोगों को हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, आज उस विश्वास की जीत हुई है'.
बताया कि कांठ में अकबरपुर चेंदरी गांव में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर बवाल हुआ था. लोगों ने लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आंदोलन किया था. इस मामले में उन्हें लेकर तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया था.