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आमज खां और अब्दुल्ला आजम की MP-MLA कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी - मुरादाबाद समाचार

बुधवार को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी तीन अलग-अलग मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट मुरादाबाद में होनी थी, लेकिन पर्याप्त पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था न हो पाने के कारण उन्हें पेशी के लिए नहीं लाया जा सका. बताया जा रहा है कि बुधवार को एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण कचहरी में शोक घोषित किया गया था. इस कारण कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकी.

आमज खां और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो).
आमज खां और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो).

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Published : Dec 3, 2020, 9:19 PM IST

मुरादाबाद: रामपुर से सपा सांसद आजम खां की एक बार फिर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी. बुधवार को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी तीन अलग-अलग मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट मुरादाबाद में होनी थी, लेकिन पर्याप्त पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था न हो पाने के कारण उन्हें पेशी के लिए नहीं लाया जा सका.

इस मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर को रखी है. वहीं जेल अधिकारियों को रिमांड जारी करते हुए अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है. पेशी न हो पाने के पीछे का कारण 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा बताया जा रहा है. 30 नवंबर को पीएम मोदी सहित तमाम बड़े नेता वाराणसी में थे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में हजारों जवानों को प्रदेश भर के जिलों से वाराणसी बुलाया गया था.

किन मामलों में होनी है पेशी
आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर छजलैट थाने में हरिद्वार हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज है. इसके साथ ही हाईवे जाम करने के मुकदमे में ही लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एक और मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि तीसरा मुकदमा बॉलीवुड अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज है. इन तीनों ही मामलों में आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपित हैं. बुधवार को कचहरी में शोक घोषित होने के कारण भी कोर्ट में इस मामले से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं हो सकी.

क्या कहते हैं शासकीय अधिवक्ता
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि तीन मुकदमों में आजम खां व अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी. बुधवार को एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण कचहरी में शोक घोषित किया गया था. इस कारण इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकी.

क्या बोले आरोपी पक्ष के वकील
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता सलमान ने बताया कि कोर्ट की ओर से तीन मामलों में आजम खां व अब्दुल्ला आजम को पेश करने के लिए निर्देश कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सीतापुर जिले में कभी कोरोना वायरस तो कभी वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिसकर्मियों की कमी बनी रहती है. इन्हीं का हवाला देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को यहां पेश नहीं किया जा रहा है. बता दें कि इस समय आजम खां और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं.

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