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मिर्जापुर: लोकनिर्माण विभाग में असलहा लेकर आने वाले ठेकेदारों पर रोक, जाने क्या है मामला - restriction on arms

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोक निर्माण विभाग में चीफ के दफ्तर के अंदर ठेकेदार द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने की घटना को देखते हुए अब अधिकारी सावधान हो गए हैं. मिर्जापुर के लोकनिर्माण ऑफिस में ठेकेदारों को असलहा लेकर आने पर रोक लगा दी गई है.

लोक निर्माण विभाग में असलहा लाने पर रोक

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Published : Sep 5, 2019, 12:03 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्ज़ापुर:वाराणसी के लोक निर्माण विभाग में चीफ के दफ्तर के अंदर ठेकेदार द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने की घटना को देखते हुए मिर्जापुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदारों को विभाग में असलहालेकर आने पर पाबंदी लगा दी है. गेट से लेकर कार्यालय के पूरे परिसर में जगह-जगह आवश्यक सूचना की नोटिस चिपकाया गया है. जिसमें लिखा गया है की कोई भी ठेकेदार विभाग मे असलहा लेकर नहीं आएगा और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन फार्म रखना अनिवार्य होगा वरना लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

लोक निर्माण विभाग में असलहा लाने पर रोक
विभाग में असलहा लाने पर रोक
  • वाराणसी पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर के कार्यालय में एक ठेकेदार ने किए गए कार्य का भुगतान नहीं होने पर अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.
  • इस घटना से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया था, घटना को देखते हुए जनपद के अधिशासी अभियंता ने फरमान जारी किया है कि विभाग में असलहा लेकर आने पर है रोक है.
  • अधिशासी अभियंता ने बकायदा इसकी सूचना परिसर में चस्पा करवा दिया है.
  • सूचना में लिखा है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर के परिसर में कोई भी ठेकेदार अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा.
  • यदि वह इसका उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है.
  • जब भी ठेकेदार अधिकारी से मिलने आएगा वह अपने साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ लाएगा ओर मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा.
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

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