मिर्जापुरःअब धन से सपन्नलोग गरीबों के हक का राशन नहीं हड़प पाएंगे. यहां का आपूर्ति विभाग शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये से अधिक आय वालों के राशन कार्ड निरस्त करने जा रहा है. ऐसे कार्ड धारकों की आपूर्ति विभाग छंटनी कर रहा है, ताकि गरीबों को उनके हक का राशन आसानी से मिल सके. कार्ड धारक अगर सरेंडर नहीं करते हैं, तो विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा.
3 और 2 लाख रुपये कमाने वालों का कार्ड होगा निरस्त अधिक आय वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्तराष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को हर महीने शासन से नियमानुसार खाद सामग्री दी जा रही है. राशन कार्ड का लाभ अपात्रों को ना मिले इसे रोकने के लिए अब नए राशन कार्ड बनवाने में लोगों को आय प्रमाण पत्र देना हो रहा है. इसके साथ ही आपूर्ति विभाग ने शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये और ग्रामीण इलाकों में दो लाख रुपये निर्धारित किया है. इससे अधिक कमाने वालों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं. अगर वे अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
जिले में इतने लोगों को मिलता है राशनमिर्जापुर जिले के नगर में 120, ग्रामीण इलाके में 920 राशन की दुकानें हैं. इनसे 69,665 अंतोदय कार्ड धारक और 3,82,490 पात्र गृहस्थी सहित 4,52,155 कार्ड धारकों को अनाज का वितरण किया जाता है. इसके बावजूद भी शासन को शिकायत मिल रही थी कि पात्रों को राशन नहीं मिल पा रहा है. जबकि अपात्रों के राशन कार्ड बन गए हैं. इसी को देखते हुए गरीबों को आसानी से राशन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने आय की सीमा निर्धारित की है.
किसको नहीं मिलेगा लाभजिलापूर्ति अधिकारी उमेश चंद ने बताया कि जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जनरेटर है, वो पात्र की श्रेणी में नहीं आते हैं. इन सभी के राशन कार्डों के जांच चल रहे हैं. जिनके पास कार्ड पाये जायेंगे उनके फौरन ही कार्ड निरस्त किये जायेंगे. अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.