फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दोषियों ने 2018 में एक किशोरी को बंधक बनाकर तीन हैवानियत की थी.
टेलर की दुकान से लौटते समय कर लिया था अपहरणःअभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 जून 2018 को एक व्यक्ति ने नसीरपुर थाना क्षेत्र क्षेत्र के गांव केसरी निवासी अमन जादौन, उसका भाई अंशुल उर्फ छोटू और अश्वनी के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पिता की तहरीर पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की किशोरी टेलर के यहां सूट सिलवाने के लिए गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. शाम तक घर वापस न आने पर किशोरी की मां जब टेलर की दुकान की तरफ जा रही थी तभी अश्वनी के मकान से चीज पुकार की आवाज आ रही थी.
मां के पहुंचने पर किशोरी को छोड़ा थाःचीख पुकार सुनकर जब किशोरी की मां अश्वनी के मकान पर पहुंची तो तीन आरोपी किशोरी को बंधक बनाए हुए थे. मां को देखकर भाग गए. किशोरी ने मां को बताया कि तीनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है. पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की साथ ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अदालत में इस मामले की चार्ज सीट भी दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉस्को कोर्ट विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.