मिर्जापुर : जिले में अब उद्यमियों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों का चक्कर नहीं करना पड़ेगा. महज 72 घंटे के अंदर उद्योग की स्थापना की मंजूरी मिल जाएगी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एमएसएमई एक्ट 2020 लागू की है. इसके तहत उद्यमी 1000 दिन में अपनी औपचारिकता पूरी कर लाइसेंस या क्लीयरेंस ले सकता है. उसके पहले ही आवेदन करते ही उद्योग को मंजूरी दे दी जाएगी.
29 विभागों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
उद्योग स्थापित करने में आ रही परेशानियां को देखते हुए सरकार ने एमएसएमई एक्ट 2020 लागू की है. इसके तहत अब आवेदन करने के महज 72 घंटे में ही सभी विभागों से स्वतः धारा 80, एनओसी विभाग, प्रदूषण विभाग, श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन, बिजली विभाग का कनेक्शन यह सभी 72 घंटे में स्वीकृति उद्यमियों को चलाने के लिए यहां से मिल जाएगा. विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके बाद उद्यमी उद्योग चलाने के बीच 1000 दिन के अंदर औपचारिकता पूरी कर लाइसेंस या क्लीयरेंस ले सकता है. एमएसएमई एक्ट के लाभ नई यूनिट स्थापित करने की चाह रखने वाले उद्यमी उठा सकते हैं. उद्यमी को एमएसएमई यूनिट स्थापित करने के लिए 29 विभागों से अलग-अलग क्लीयरेंस लेने की जरूरत पड़ती थी. मगर अब इस झंझट से उद्यमियों को मुक्त रखा गया है. यूनिट स्थापित करने की कवायद शुरू करने के बाद इनके पास एक हजार दिन रहेगा. जिसके भीतर वह इन विभागों से क्लीयरेंस ले पाएंगे.