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मिर्जापुर: निलंबित एआरटीओ आरएस यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत - एआरटीओ आरएस यादव को जमानत मिली

अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में चंदौली के एआरटीओ रहे आरएस यादव को जेल हुई थी. उन्हें जौनपुर से गिरफ्तार कर वाराणसी के जेल में बंद किया गया था. यहां से उन्हें मिर्जापुर के जिला कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया. उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. जिसके बाद बीती रात उन्हें रिहा कर दिया गया.

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फाइल फोटो.

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Published : Dec 14, 2019, 9:37 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर:भ्रष्टाचार के मामले में जिला जेल में बंद चल रहे निलंबित एआरटीओ आरएस यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया. 10 जून 2017 को एसटीएफ ने एआरटीओ आरएस यादव को अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में जौनपुर से गिरफ्तार कर वाराणसी जेल में बंद किया गया था.

जानकारी देते संवाददाता.

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एआरटीओ आरएस यादव को मिली जमानत
10 जून 2017 को एसटीएफ ने एआरटीओ आरएस यादव को अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में जौनपुर से गिरफ्तार कर वाराणसी के जेल में बंद किया था. वाराणसी जेल कर्मियों द्वारा एआरटीओ को सारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की शिकायत पर उनको 13 अगस्त 2017 को मिर्जापुर के जिला कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था. तब से यहां पर बंद थे. लगभग 2 साल 6 महीने 2 दिन तक मिर्जापुर जेल में बंद थे. एआरटीओ पर 3 केस दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश मामले आय से अधिक संपत्ति रखने के शामिल हैं.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

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