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लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के फैसले की सराहना, अध्यादेश का स्वागत - मेरठ में लव जेहाद से पीड़ित परिवार

उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने इसके खिलाफ अध्यादेश पर फाइनल मुहर लगा दी है. अब जल्द ही लव जिहाद और शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून बन जाएगा. योगी सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है.

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लव जेहाद के खिलाफ अध्यादेश का स्वागत

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Published : Nov 26, 2020, 4:15 PM IST

Updated : Nov 26, 2020, 4:34 PM IST

मेरठःप्रदेश मेंलगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में अध्यादेश पर फाइनल मुहर लगा दी है. जल्द ही लव जिहाद और शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून बन जायेगा. कानून बनने के बाद लव जिहाद को जहां 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी. वहीं 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.

लव जेहाद के खिलाफ अध्यादेश पर जताई खुशी

योगी सरकार के फैसले की सराहना

लव जिहाद के अध्यादेश पर फाइनल मुहर लगने के बाद इस पर अंकुश लगने की भी उम्मीद जताई जा रही है. योगी सरकार के इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है. लव जिहादियों के शिकार परिवारों ने भी खुशी जाहिर की है. साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है.

ETV भारत ने जानी लोगों की राय

लव जिहाद के खिलाफ लाए गये अध्यादेश की चारों तरफ सराहना हो रही है. ईटीवी भारत की टीम भी मेरठ में लव जिहाद का शिकार हुए परिवार के बीच पहुंचा. जहां पर ईटीवी भारत की टीम ने न सिर्फ उनके दर्द को साझा किया, बल्कि लव जिहाद पर बने अध्यादेश के बारे में उनकी राय भी जानी.

लव जेहाद का शिकार हुई थी नाबालिग
थाना कंकरखेड़ा इलाके की रहने वाली नाबालिग हिन्दू युवती को एक मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था. आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने उससे बात करनी बंद कर दी. युवती का बातचीत बंद करना आरोपी को नागवार गुजरा और अपने साथियो के साथ मिलकर युवती को अगवा कर लिया. युवती के अपहरण के बाद परिजनों ने अधिकारियों को शिकायत की. लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोपी युवक करीब 6 महीने तक अज्ञात स्थान पर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा.

हिन्दू संगठनों के हस्तक्षेप से हुई कार्रवाई
ETV भारत की टीम ने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि साढ़े पांच महीने तक वह अपनी बेटी को तलाशते रहे. लेकिन कहीं कोई सुराग नही लगा. पुलिस उनकी सुनने को तैयार नहीं थी. जिसके बाद थक हार कर उन्होंने हिन्दू संगठन का सहारा लिया. हिन्दू संगठन कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच कर अधिकारियों पर दबाव बना कर लव जिहाद की जानकारी दी, तो पुलिस हरकत में आई. करीब 6 महीने बाद पुलिस ने आरोपी युवक और साथियों को गिरफ्तार किया और पीड़िता को उनसे रिहा करवाया. थाना कंकरखेड़ा में सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण, बालात्कार, पॉस्को, SC/ST समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए.

परिजनों ने अध्यादेश का किया स्वागत
अध्यादेश पारित किए जाने के बाद ETV भारत की टीम ने पीड़िता के परिवार से बात की. उन्होंने योगी सरकार द्वारा लव जेहाद खिलाफ पारित किए गए अध्यादेश की सराहना की है. पीड़िता की मां ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उनकी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किया गया है. ऐसे लोगों के लिए इस तरह का सख्त कानून बहुत जरूरी है. सरकार ने जो अध्यादेश बनाया है, उससे लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगेगा.
हिन्दू संगठनो ने जताया आभार

'लव जिहाद की घटनाओं पर लगेगा अंकुश'
आए दिन लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती देख योगी सरकार ने अध्यादेश बनाने का ठोस कदम उठाया है. ऐसे युवक न सिर्फ अपनी पहचान छिपा लेते थे. बल्कि युवतियों को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लेते थे. लोगों का कहना है ऐसा करने वालों को के मन में अब कानून का डर होगा.

Last Updated : Nov 26, 2020, 4:34 PM IST

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