मेरठ:जिले की गंगानगर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शोभायात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में ग्रुप एडमिन समेत 3 पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने ये कार्रवाई बीते दिनों निकली एक शोभायात्रा को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में किए गए भद्दे व भड़काऊ कमेंट की वजह से की है. पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के मोबाइल में आपत्तिजनक मैसेज पाए गए. जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब करने की कोशिश के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया.
दरअसल, मंगलवार को मवाना क्षेत्र में एक शोभयात्रा निकाली गई थी. उस समय कुछ युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ कमेंट किए थे. जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस बारे में शिकायत की. जहां पुलिस ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच की. जिसमें जांच के बाद पता चला कि गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर निवासी युवकों ने भड़काऊ कमेंट किए थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देते हुए कसेरू बक्सर निवासी सुबहान सैफी, नंगलाशेखू गांव के रहने वाले अफजाल सैफी को धर दबोचा.
पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने के बाद ग्रुप के एडमिन नाजिम सैफी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता गौरव गर्ग की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. भद्दे व भावना भड़काने वाले कमेंट की वजह से विभिन्न संगठनो मे रोष के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया. जिसके संबंध में हिंदूवादी संगठन से जुड़े गौरव गर्ग की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 99/22 धारा 153ए भादवि व 67 आईटी एक्ट बनाम सुबाहन सैफी व अफजाल सैफी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया.
एसपी क्राइम अनीत कुमार ने बताया कि थाना गंगानगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित आरोपियों को पकड़ा गया है. दो युवकों ने पोस्ट वायरल कर माहौल खराब करने की कोशिश की. जिनमें अभियुक्त सुबहान पुत्र सलीम निवासी मदरसे वाली गली मवाना रोड कसेरु बक्सर थाना गंगानगर, अफजाल सैफी पुत्र निजामुद्दीन निवासी नगलाशेखु थाना इंचौली को गिरफ्तार किया गया.
एसपी क्राइम ने बताया कि दोनों से पूछताछ के आधार पर पता चला कि अभियुक्त नाजिम सैफी पुत्र मौहम्मद इकबाल सैफी निवासी 1817/1 जाकिर कालोनी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ द्वारा उक्त व्हाटसप ग्रुप चलाया जा रहा था. जिसके बाद ग्रुप एडमिन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. जहां धारा 153ए और 67 आईटी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है.
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