दूसरे दिन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की साढ़े 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क, बेटे इमरान ने कार्रवाई को बताया गलत
मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई जारी है. प्रशासन ने दूसरे दिन 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. वहीं, पूर्व मंत्री के बेटे ने पहली बार अपना पक्ष रखते हुए सबको बेकसूर बताया है.
मेरठ:पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. शुक्रवार को दूसरे दिन पुलिस ने करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की है. इसमें भवन और कई प्लॉट्स शामिल हैं. इस दौरान पूर्व मंत्री के बेटे इमरान ने पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. इमरान ने खुद को और परिवार को बेकसूर बताते हुए कहा कि जल्द ही सब कोर्ट से रिलीज हो जाएगा.
सोनभद्र जेल में बंद पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की कुछ प्रॉपर्टी पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी मेरठ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की. इस दौरान जमानत पर चल रहे पूर्व मंत्री के बेटे इमरान और भूरा भी मौजूद रहे. वहीं, एसपी देहात समेत सीओ किठौर और कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही. एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 11 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है. जिनकी कीमत लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ है.
दो दिन में 21 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति कुर्क:एसपी अनिरुद्ध ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को भी याकूब कुरैशी की दो सम्पत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी. जिनकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये थी. अब तक लगभग 21 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों की कुर्की की जा चुकी है. एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि फेज वन में जिन संपत्तियों को चिन्हित किया है, उसमें करीब 31 करोड़ 70 लाख रुपये की प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा भी जो अन्य सम्पत्तियां हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है. जिन्हे आदेश मिलने के बाद कुर्क किया जाएगा. शुक्रवार को जो संपत्ति कर्क की गई है, उसमें 6 घर और प्लॉट्स शामिल हैं.
याकूब के बेटे इमरान ने रखा पक्ष:जब कुर्की की कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा इमरान भी मौके पर मौजूद था. इमरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 'जिस घर की कुर्की पुलिस कर रही है. यह उनकी दादालाई प्रोपर्टी है. उनकी कोई भी प्रॉपर्टी अनधिकृत नहीं है. कानूनी तौर पर इसके लिए हम कोर्ट का सहारा लेंगे. हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारी सारी संपत्ति रिलीज भी हो जाएंगी. हमारी तो जो भी प्रोपर्टी है वो दादा के नाम पर है. इसीलिए जो भी कार्रवाई हो रही है वह गलत तरीके से हो रही है. सारी प्रॉपर्टी व्हाइट मनी और एक नम्बर में है. हम टैक्स और जीएसटी देते हैं. उनकी फैक्ट्री में जो भी सैम्पलिंग हुई थी, वो सभी सैम्पल कानूनी तौर ठीक आए थे.'
इमरान ने कहा कि 27 मार्च 2022 तक उनके पास FSSAI का लाइसेंस भी था. उसके नवीनीकरण के लिए भी आवेदन किया जा चुका है. इमरान ने कहा कि यह IPC का मुकदमा नहीं था. फूड एक्ट के आधार पर मुकदमा चलना चाहिए था. इमरान ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि उनका कोई गैंग नहीं है. इस मुकदमें में तो गैंगस्टर का कोई आधार भी नहीं है.
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