मेरठः जिले में 6 साल बाद16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम मेरठ रामकिशोर पांडे ने दो अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पीड़िता के साथ 2017 में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. इसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी. दोनों दोषी सगे भाई हैं.
गौरतलब है कि थाना सरूरपुर क्षेत्र में 29 मार्च 2017 में एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री (16) कक्षा नौ की छात्रा है. उसके साथ गांव के ही निखिल उर्फ गुड्डू और परविंदर पुत्रगण सतपाल सिंह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी गांव के ही दबंग और अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं. बेटी के स्कूल जाते वक्त निखिल उर्फ गुड्डू और परविंदर ने बहला फुसला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद दोनों उसे डरा धमकाकर बारी-बारी से बलात्कार करते रहे.
तहरीर में पीड़ित पिता ने बताया था कि उसकी बेटी कुछ दिनों से सहमी हुई थी. पत्नी के काफी पूछने पर वह रोने लगी और आपबीती बताई. बेटी ने बताया कि निखिल उर्फ गुड्डू और परविंदर ने उसको खेतों में ले जाकर बलात्कार किया था और तभी से दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते आ रहे हैं. इस दौरान वह 4 माह की गर्भवती भी हो गई.