मेरठ: आमतौर विद्युत विभाग लोगों पर पेनाल्टी लगाता है लेकिन अब जो होने जा रहा है वो एकदम अलग है. विद्युत विभाग अब उपभोक्ता की किसी समस्या का अगर समय से समाधान नहीं करता तो उसे मुआवजा देना होगा. राज्य विद्युत नियामक इकाई (State Electricity Regulatory Unit) की ओर से इस बारे में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेग्यूलेशन (SOP) जारी कर दी गई है. मुआवजे स्वरूप जो राशि दी जानी है, उसमें भी अलग-अलग वजहों के लिए अलग-अलग दरों का निर्धारण किया गया है.
अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं (problems related to electricity department) को लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाते हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं का वक्त तो बर्बाद होता ही है, समाधान के लिए मानसिक तनाव भी झेलना होता है. हालांकि अब प्रदेश में विद्युत विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं.
राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) ने SOP के तहत मुआवजा राशि तय की है और शिकायतों के समय से निस्तारण के लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है. यानी अब विभाग के जिम्मेदारों को यहां बेहद ही सजग रहना होगा. अब किसी भी तरह की समस्या आने पर विद्युत विभाग को तय समय सीमा की परिधि में अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना ही होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो मुआवजा विद्युत विभाग उपभोक्ता को देगा. अलग-अलग कार्य में विलंब होने पर अलग-अलग दरें तय की जा चुकीं हैं.
राज्य विद्युत नियामक की तरफ से 50 से 200 रुपये तक प्रतिदिन का मुआवजा निर्धारित किया गया है. ये व्यवस्था अप्रैल माह से लागू कर दी गयी है. इतना ही नहीं मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है. उपभोक्ता को क्लेम के बाद 60 दिन के अंदर-अंदर पावर कार्पोरेशन मुआवजा देगा.