मेरठ:डाक बचत खाते अभी तक न्यूमतम मात्र 100 रुपये की धनराशि से खोले जाते थे. लेकिन डाक विभाग ने नियमों में बदलाव कर प्रत्येक खाते में न्यूनतम 500 रुपये की राशि निर्धारित कर दी है. जिससे गरीब एवं निम्न वर्ग के खाताधारकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है. बचत खाताधारकों का कहना है कि जो लोग 100 रुपये मुश्किल से जमा कर पाते थे उनके लिए 500 रुपये जमा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा. हालांकि नौकरी पेशा वर्ग के लोग इन नियमों का स्वागत कर रहे हैं.
12 दिसंबर से बचत खाते के नियमों में हुआ बदलाव
आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2020 से डाक विभाग ने डाक बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस 100 से रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दिये हैं. यानि अब डाक बचत खातों में कम से कम 500 रुपये होना जरूरी है. यदि खाता धारक 500 रुपये जमा नहीं कर पाते तो उनको भुगतान करना पड़ सकता है. फिलहाल यह नियम चेकबुक की सुविधा लेने वाले ग्राहकों के लिए लागू की गई है. जबकि बिना चेकबुक वाले खाताधारक केवल 50 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं. डाक विभाग के नये नियमानुसार न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाने पर उन खाताधारकों को बतौर टैक्स 100 रुपये सर्विस चार्ज और 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा. यानि 500 से कम बैलेंस होने पर आपको 118 रुपये की चपत लग सकती है. इतना ही नहीं नियमो की अवहेलना करने पर ग्राहकों का खाता बंद भी किया जा सकता है.
निष्क्रिय खाताधारकों से हो रहा पत्राचार
डाक विभाग के इस नियम के बाद खाताधारकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया हुआ है बल्कि खाताधारकों को पत्र भेज कर खाते में ट्रांजक्शन करने को कहा गया है. ग्राहकों को बचत खातों के लिए आये नए नियम के बारे में बताया जा रहा है. विभागीय अधिकारियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा खाताधारकों तक इस नियम एवं गाइडलाइन के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए. ताकि निष्क्रिय खातों में कम से कम 500 रुपये जमा कर अपने खाते को सुचारू रूप से चालू रख सकें.