मेरठः न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पीएन पांडेय ने पुलिस को जान से मारने के प्रयास के एक मामले में यूपी के कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके तीन साथियों को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है.
गौरतलब है कि वादी मुकदमा राजेश वर्मा तत्कालीन थाना प्रभारी (थाना परतापुर) में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वो 21 मार्च 2013 को पुलिस बल के साथ बिजली बंबा बाईपास शताब्दीनगर पर मौजूद थे. उन्होंने जैनपुर से दिल्ली रोड की ओर से आ रही एक सफेद गाड़ी को तेजी से आते हुए देखा. पुलिस को गाड़ी में बदमाश होने का शक हुआ. पुलिस ने थोड़ी दूरी पर आते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें पुलिसवाले बाल-बाल बच गये. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को घेरकर उन्हें दबोच लिया और जेल भेज दिया था. सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.