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मेरठ: सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को 2007 में हत्या के प्रयास मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. अरेस्ट वारंट न्यायधीश पंकज मिश्रा ने जारी किया है.

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सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी.

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Published : Jan 30, 2020, 11:36 PM IST

मेरठ: शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने 2007 में हत्या के प्रयास मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. रफीक अंसारी 2 साल से कोर्ट की तारीख पर नहीं जा रहे थे. इस पर न्यायधीश पंकज मिश्रा ने रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है.

सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी.
वकील से कानूनी राय लेकर करवाएंगे उचित कार्रवाईअरेस्ट वारंट के खिलाफ रफीक अंसारी का कहना है कि वे 2007 में पार्षद थे. उस समय तत्कालीन भाजपा मेयर मधु गुर्जर के पति सुशील गुर्जर ने नगर आयुक्त के कैंप कार्यालय पर अपने साथियों के साथ मिलकर रफीक अंसारी और उनके कुछ पार्षद साथियों पर हमला कर दिया था. बाद में उल्टा सुशील गुर्जर ने ही रफीक अंसारी, शाहिद अब्बासी, रविंद्र तेवतिया, सईद सज्जू सहित 7 पार्षदों के खिलाफ 156/3 में मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद रफीक अंसारी ने हाई कोर्ट से स्टे लिया था. पूरे मामले में थाने से एफआर भी लग गई थी. लेकिन अब 12 साल बाद कोर्ट ने कैसे वारंट जारी कर दिया है. इस पर भी वह अपने वकील से कानूनी राय लेकर उचित कार्रवाई करवाएंगे.

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