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मेरठ: सीसीएस यूनिवर्सिटी में मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुलपति ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कुलपति ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी परिसर में बिना मास्क के मिला तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

सीसीएस यूनिवर्सिटी.
सीसीएस यूनिवर्सिटी.

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Published : Jul 24, 2020, 8:35 AM IST

मेरठ: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुलपति ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कुलपति ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी परिसर में बिना मास्क के मिला तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. कुलपति ने इस संबंध में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की बात कही है.

कोरोना महामारी को देखते हुए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के अलावा मास्क का इस्तेमाल भी अनिवार्य रूप से लागू किया था. कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने निर्देश जारी किये थे कि यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही अपने आपको सैनेटाइज करेंगे. कार्यालय के अंदर भी काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.

कर्मचारियों को ये भी निर्देश दिये थे कि बिना मास्क के कोई कर्मचारी न दिखे. इस संबंध में कुछ कर्मचारी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं. कुछ कर्मचारी एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में जाते समय मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. बिना मास्क के अनुभाग में आने-जाने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है.

कुलपति ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई कर्मचारी मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसे कर्मचारी के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की यह राशि ​यूनिवर्सिटी के खाते में जमा की जाएगी. कुलपति ने यह भी निर्देश दिये ​हैं कि बिना किसी कार्य के कर्मचारी अपने कार्यालय से दूसरे कार्यालय में न जाएं. यदि ऐसा पाया गया तो भी कर्मचारी के ऊपर 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा.

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