मेरठ : जिले के मालियाना में 36 साल पहले हमलावरों ने 72 लोगों की हत्या कर दी थी. मामले में 93 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. शनिवार को अपर जिला जज कोर्ट-6 लखविन्दर सूद ने साक्ष्य के अभाव में 40 आरोपियों को बरी कर दिया. जबकि 23 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है. मामले में कैलाश भारती भी मुख्य आरोपी थे. उन्हें भी बरी कर दिया गया. रविवार को उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे थे, असल में उनका मामले से कोई लेना-देना ही नहीं था, सभी पर झूठे आरोप लगाए गए थे.
मुख्य आरोपी रहे एडवोकेट कैलाश भारती ने कहा कि 1987 में 23, 24 और 25 मई को पुलिस ने झूठे आरोप लगाकर लोगों को गिरफ्तार किया था. उस दिन वह सपरिवार घर में थे. छोटे-छोटे बच्चे थे, उन सबको भी उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था. यहां तक कि उन्होंने किसी को भी घर के बाहर नहीं जाने दिया था, खुद भी घर पर ही थे. उन्हें सेना की वर्दी में आए 2 अफसरों ने यह कहकर घर से बुलाया था कि गांव में जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर अमन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी. उसमें अफसरों ने बुलाया है. इसी बहाने से उन्हें घर से बाहर बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया.
कैलाश भारती ने बताया कि 1987 से पहले उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था. जो 93 आरोपी पुलिस ने इस मामले में बनाए थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास रहा हो. 151 की कार्रवाई भी कभी नहीं हुई थी. इस पूरे मामले में कई झोल भी थे. 93 के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उनमें से 84 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. उनमें से 4 आदमी तो दंगे से मर चुके थे. तीन आदमियों के पते की पुष्टि ही नहीं हुई थी. इस तरह से कुल 9 लोग ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं था.