मऊ:जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-एक) आदिल अफताब अहमद ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद दो सगे भाइयों को दोषी पाया है. उन्होंने दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावस की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है. अर्थदंड जमा हो जाने पर 80 प्रतिशत धनराशि मृतका पुतुल के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है.
जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह. मामला सरायलखसी थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के जंगीपुर थाना क्षेत्र के गजफ्फरनगर गांव निवासी मुहम्मद सम्मन पुत्र स्व. अजीज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुआ था. वादी के अनुसार उसकी बहन पुतुल को उसके ससुराल वालों ने 21 फरवरी 2018 की रात मार-पीटकर घायल कर दिया था, जिससे पुतुल की मौत हो गई.
हत्या का मुकदमा दर्ज
तहरीर के अधार पर सरायलखंशी थाना क्षेत्र के मुगेसर गांव निवासी नूर हसन और गुल मुहम्मद पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा. बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया.
30-30 हजार रुपये का अर्थदंड
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद नूर हसन और गुल मुहम्मद को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी निर्धारित किया.