मऊ: सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 उत्कर्ष सिंह ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर थानाध्यक्ष सरायलखंसी के विरुद्ध गैरजमानती वारंटी जारी किया है. साथ ही एसपी को पत्र भेजकर थानाध्यक्ष सरायलखंसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है. मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है.
सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 के न्यायालय में हथिनी गांव निवासी टेगरी ने राजेश के विरुद्ध कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया है. इस पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 अगस्त 2022 को थानाध्यक्ष सरायलखंसी को मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था. साथ ही एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था. आदेश के बावजूद प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की. इस पर टेगरी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले में प्रगति आख्या तलब करने की याचिका डाली गई. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी से आख्या तलब की.
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