मऊ :एमपी एमएलए कोर्ट ने धमकी देने और आचार संहिता का उलंघन के मामले के आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे व सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह आदेश विशेष न्यायधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने दिया. विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने के बाद दिया.
गौरतलब है कि मऊ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने मंच से अधिकारियों को धमकी दी थी. दोनों पर आचार संहिता का उलंघन करने का भी आरोप है. इस मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व एक अन्य को आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा की थी.