मऊ:चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेशी हुई. इस दौरान मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था. मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित कुल नौ आरोपी हैं. उमर अंसारी के विरुद्ध पिछली तारीख पर गैरजमानतीय वारंट जारी था. वह शुक्रवार को न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध पूर्व में पारित गैरजमानतीय वारंट का अनुपालन करने का निर्देश दिया और आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत करते हुए 13 जून की तारीख नियत की. दोनों मामले शहर कोतवाली क्षेत्र के हैं.
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार, एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला. इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी. पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर वाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था. लेकिन, उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इस पर उनके विरुद्ध पूर्व में गैरजमानतीय वारंट जारी हुआ है.