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मऊ: मुख्तार अंसारी गिरोह के पांच सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त - मऊ ताजा खबर

यूपी के मऊ में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. इसी क्रम में गिरोह के पांच सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. साथ ही एक हिस्ट्रीशीटर की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर उसका शस्त्र जब्त किया गया.

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मुख्तार अंसारी गिरोह के पांच सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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Published : Jul 9, 2020, 8:59 PM IST

मऊ: जिले में लगातार सदर विधानसभा के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम आम और खास लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है. इसी क्रम में गिरोह के पांच सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया. साथ ही एक हिस्ट्रीशीटर की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर उसका शस्त्र जब्त किया गया.

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी राकेश पाण्डेय की पत्नी सरोजलता पाण्डेय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पति के विरुद्ध दर्ज अभियोगों और तथ्यों को छिपाकर गन का लाइसेंस वर्ष 2005 में प्राप्त कर लिया गया था. इस सम्बन्ध में स्थानीय थाना पर उक्त अभियुक्त सरोजलता पाण्डेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही शस्त्र जब्त कर निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी गई.

इसके बाद मुख्तार अंसारी गैंग के पांच सदस्यों के अवैध रूप से प्राप्त किए लाइसेंसी शस्त्र के लाइसेंस को निरस्त किया गया. इसमें गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद थाने के युसूफपुर मुहल्ला निवासी सलीम, डोमनपुरा बालापुर निवासी इसराइल और मुख्तार अंसारी के रिश्ते में साला जो गाजीपुर जनपद के नगर कोतवाली के तैयदबाङा निवासी अनवर शहजाद है. इन तीनों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी प्रेषित की गई थी. जिलाधिकारी द्वारा तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर थानाध्यक्ष को शस्त्र जमा करने के लिए आदेशित किया गया. जिसके बाद शस्त्र भी जमा कराया गया. इसके अलावा मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी हाजी मुख्तार के दो पुत्रों मुख्तार खुर्शीद व जावेद के नाम से दो शस्त्र लाइसेंस थाना सरायलखंसी की रिपोर्ट पर निलंबित किए गए. 03 जुलाई को हाजी मुख्तार उपरोक्त के कब्जे से 55 कारतूस 315 बोर बरामद किया गया था.

मुख्तार अंसारी के एक अन्य नजदीकी संजय सागर पुत्र चन्द्रदेव राम निवासी ग्राम सरवां थाना सरायलखंसी द्वारा गलत जन्मतिथि दर्शाते हुए 02 शस्त्र पिस्टल व एसबीबीएल का लाइसेंस प्राप्त किया गया था. इसके बाद शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया गया है. संजय सागर के दोनों शस्त्र को सरायलखंसी थाने में जबकि हाजी मुख्तार के दोनों शस्त्र दुकान पर जमा कराए गए हैं.

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