मथुरा :अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने गोली मारकर शख्स की हत्या के मामले में 5 दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से फर्जी मुकदमा लिखाने पर 4 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इन पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना बरसाना इलाके के भरना खुर्द में 11 फरवरी 2009 में हुई थी.
बरसाना थाना क्षेत्र के भरना खुर्द में जमीन के विवाद में रामगोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ पल्लवी ने तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर मामले में पांच आरोपी दाऊजी, गोपाल, मोहन श्याम, महादेव और एक अन्य मोहन श्याम को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया.
मामले में दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा : रामगोपाल की हत्या के मामले में दूसरे पक्ष ने अपना बचाव करते हुए बरसाना थाने में 12 फरवरी 2009 को फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था. अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने दूसरे पक्ष के चार आरोपी हरि ओम, सुरेश, कन्हैया और हुकुम पांडे को दोषी करार दिया. उन्हों सात-सात साल के कठोर कारावास के अलाना 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.