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गोली मारकर शख्स की हत्या में 14 साल बाद आया फैसला, पांच दोषियों को आजीवन कारावास - मथुरा न्यूज

मथुरा में 14 साल पहले गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी (Murder convicts Life Imprisonment) करार दिया. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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Published : Aug 14, 2023, 6:34 PM IST

मथुरा :अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने गोली मारकर शख्स की हत्या के मामले में 5 दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से फर्जी मुकदमा लिखाने पर 4 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इन पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना बरसाना इलाके के भरना खुर्द में 11 फरवरी 2009 में हुई थी.

बरसाना थाना क्षेत्र के भरना खुर्द में जमीन के विवाद में रामगोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ पल्लवी ने तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर मामले में पांच आरोपी दाऊजी, गोपाल, मोहन श्याम, महादेव और एक अन्य मोहन श्याम को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

मामले में दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा : रामगोपाल की हत्या के मामले में दूसरे पक्ष ने अपना बचाव करते हुए बरसाना थाने में 12 फरवरी 2009 को फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था. अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने दूसरे पक्ष के चार आरोपी हरि ओम, सुरेश, कन्हैया और हुकुम पांडे को दोषी करार दिया. उन्हों सात-सात साल के कठोर कारावास के अलाना 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दीवार बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा :भरना खुर्द में रामगोपाल अपने साथियों के साथ दीवार बना रहा था. दाऊजी के साथी ने विरोध करना शुरू किया. इसके बाद लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी. गोली लगने से रामगोपाल की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वारदात के बाद गांव में शांति व्यवस्था के लिए कई थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी थी.

एडीजीसी हेमेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जमीन के विवाद में हत्या हुई थी. अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर पचास-पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया था. फर्जी मुकदमा लिखवाने में भी दोष सिद्ध होने पर चार दोषियों को 7-7 साल की वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

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