मथुरा : जनपद के अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पीएफआई सदस्यों के तीन मामलों में सुनवाई हुई. पीएफआई छात्र विंग संगठन के महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका के लिए अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया. इसमें अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. दो पीएफआई सदस्यों के खिलाफ एसटीएफ के अधिकारियों ने कोर्ट में बी वारंट दाखिल किया था. इस पर कोर्ट उनका बी वारंट जारी कर दिया. साथ ही आरोपियों को 8 मार्च को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. तीसरे मामले में आरोपी सिद्दीकी कप्पन के वॉइस रिकॉर्ड और हस्ताक्षर मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पीएफआई सदस्यों को बी वारंट जारी छात्र विंग संगठन महासचिव की जमानत पर फैसला 10 मार्च को
केरल निवासी पीएफआई छात्र विंग संगठन के महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर गुरुवार को जनपद के अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने बहस सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की है.
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बी वारंट मामले में 8 मार्च को होगी पेशी
नोएडा एसटीएफ के अधिकारी ने गुरुवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में बी वारंट के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बी वारंट जारी कर दिया. दरअसल, पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में पीएफआई के 2 सदस्य अंसद और फिरोज खान को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था. एसटीएफ के अधिकारी दोनों आरोपियों अब पूछताछ करेंगे. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 8 मार्च को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
पीएफआई के पांचों सदस्य जिला कारागार में हैं बंद
पीएफआई संगठन के पांच सदस्य जिला कारागार में राजद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा और विदेशों से आर्थिक फंडिंग के मामले में जिला कारागार में बंद हैं. पीएफआई के सदस्यों से लखनऊ एसटीएफ की टीम मामले की जांच कर रही है.
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बहुचर्चित हाथरस किशोरी हत्याकांड
हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम सिद्दीकी और मसूद को पिछले साल 5 अक्टूबर को मथुरा जनपद के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था. चारों सदस्यों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट, लैपटॉप, मोबाइल सामग्री बरामद की गई थी. ये हाथरस में जाकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते थे.
पूछताछ में सामने आया था मास्टरमाइंड का नाम
मथुरा जनपद के मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. पीएफआई के सदस्य अतीकुर्रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में और आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था. यह विदेशों से फंडिंग कराता था. फिलहाल रउफ शरीफ को एडीजे प्रथम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया है.
कप्पन के मामले में फैसला रखा सुरक्षित
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया आरोपी सिद्दीकी कप्पन के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट में वॉइस रिकॉर्ड और हेड राइटिंग को लेकर मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. छात्र विंग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर आज प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम कोर्ट में दाखिल किया. मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि आरोपी सिद्दीकी कप्पन के वॉइस रिकॉर्ड और हैंडराइटिंग के मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई. बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा है. एसटीएफ के अधिकारियों ने पीएफआई के 2 सदस्य जो पिछले दिनों लखनऊ में एटीएस ने पकड़े थे, उन लोगों के खिलाफ बी वारंट को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. आरोपियों को 8 मार्च को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.