उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की अगली सुनवाई 19 फरवरी को - next hearing of shri krishna's birthplace on 19 February

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में शुक्रवार को बहस हुई. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट ने 23 दिसंबर को सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया था.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल कोर्ट में आज होगी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल कोर्ट में आज होगी सुनवाई

By

Published : Jan 22, 2021, 8:30 AM IST

Updated : Jan 22, 2021, 2:53 PM IST

मथुराःश्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दायर हुए वाद की पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई. प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 मिनट बहस की. इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की गई है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल कोर्ट में आज होगी सुनवाई

सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 10 मिनट हुई बहस
23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में जन्मभूमि की जमीन पर हुई डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. सिविल जज ने याचिका सुनते ही 23 दिसंबर को वाद दर्ज करने के आदेश दिए थे.

अगली सुनवाई 19 फरवरी को
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता उपस्थित रहे जबकि अन्य दो पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए.
क्या है मांग
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. मांगे है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

ये बोले अधिवक्ता
वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में जो वाद दर्ज हुआ था आज उसकी पहली सुनवाई हुई. दो प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और 10 मिनट बहस हुई. अन्य दो प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं हो सके. सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को नोटिस जारी किए गए हैं.

Last Updated : Jan 22, 2021, 2:53 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details