मथुरा: सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में मंगलवार को वाद संख्या 639/22 वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट मे कहा कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई होनी चाहिए. जबकि वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाते हुए कहा कि विवादित स्थान का सर्वे होने से किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता. बाद में सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो सकती है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की है.
दरअसल, हिंदू सेना संगठन अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पिछले वर्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए मांग गई थी कि विवादित स्थान जो कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़ कर अवैध शाही मस्जिद का निर्माण किया था. उस स्थान का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा कराकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए. अधिवक्ता के मुताबिक विवादित ईदगाह श्रीकृष्ण जन्म स्थान का भाग है. मौजूदा समय समय में ईदगाह वाली कुल संपत्ति का 255 खसरा संख्या 825 जिसमे ईदगाह शामिल है. उसका रकबा 13.37 एकड़ राजस्व अभिलेख श्रीकृष्ण जन्म स्थान संपत्ति मलकियत के रूप में दर्ज है. मंदिर, ईदगाह, नगर पालिका अब नगर निगम की सीमा के अंदर है. नगर निगम के रिकॉर्ड में संपत्ति श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की अंकित चली आ रही है. ईदगाह के पास मलकियत से सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं है. इसके अलावा न ही कोर्ट में कोई दस्तावेज जमा कराया है.