मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी. लेकिन अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. पिछले साल श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसमें समय-समय पर तारीख पर तारीख पड़ रही है.
चार याचिकाओं की सुनवाई टली
दरअसल, पिछले साल श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में दाखिल की गई याचिकाओं पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होनी थी. अधिवक्ता गण उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है. जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 8 याचिकाएं और जिला जज की कोर्ट में एक याचिका अभी विचाराधीन है. इन सभी याचिकाओं पर समय-समय पर सुनवाई के दौरान तारीख पड़ रही है.
क्या है मामला
आपको बता दें, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. सभी याचिकाओं में मांग की जा रही है, कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं है विक्री करने का.
इसे भी पढे़ं-UP Assembly Election 2022 : 'प्रतिज्ञा यात्रा' से सत्ता की राह नापना चाहती है कांग्रेस
चार प्रतिवादी पक्ष
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सभी याचिकाओं में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में कुल 9 मामले सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में एक मामला अभी विचाराधीन है. मंदिर सेवायत, कृष्ण भक्त, भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित की याचिका जन्मभूमि मामले में अभी विचाराधीन है. आज चार याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी. याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया- सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्ही कारण वश मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.