प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में एक और याचिका दाखिल हो गई है. इस याचिका में भी जिला न्यायाधीश के 19 मई 2022 को दिए आदेश को चुनौती दी गई है. कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंदिर से जुड़े सभी पक्षों से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल एक याचिका से संबद्ध कर दिया है. अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी.
कोर्ट में ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से तर्क दिया गया कि जिस संपत्ति को लेकर जिला न्यायाधीश मथुरा सुनवाई कर रहे हैं. वह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि मंदिर पक्ष की ओर से शाही ईदगाह की जिस भूमि को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली बताई जा रही है. उसकी मालियत बहुत अधिक है. जबकि जिला न्यायाधीश को 25 लाख रुपये से अधिक की मालियत पर सुनवाई का अधिकार नहीं है. याची पक्ष की ओर से कहा गया वाद पर विचार करने की आवश्यकता है.