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PFI सदस्य रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

पीएफआई (PFI) छात्र विंग संगठन के महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में नहीं हो सकी. पीएफआई से जुड़े सभी दस्तावेज एसटीएफ की टीम के पास होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी. फिलहाल रउफ शरीफ न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में बंद है.

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Published : Mar 10, 2021, 3:15 PM IST

पीएफआई मामले की सुनवाई.
पीएफआई मामले की सुनवाई.

मथुराः जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पिछले साल गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में, आर्थिक मदद पहुंचाने में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था. जोकि विदेशों से फंडिंग कराता था. फिलहाल रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में भेजा गया है.

जमानत याचिका पर सुनवाई.

रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई

पीएफआई छात्र वर्ग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर अधिवक्ता ने 4 फरवरी को एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की गई थी. बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं अब इसकी अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

पीएफआई मामले में एसटीएफ कर रही जांच

पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों से नोएडा एसटीएफ की टीम जांच कर रही है. पीएफआई से जुड़े सभी दस्तावेज एसटीएफ टीम के पास होने के कारण महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. जिला कारागार में पीएफआई के पांच सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद, सिद्दिकी कप्पन और महासचिव रउफ शरीफ बंद है. दो सदस्य फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन से एसटीएफ के अधिकारी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं.

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