मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने 25 सितंबर को सिविल सीनियर डिवीजन जज छाया शर्मा की कोर्ट में याचिका डाली थी. 30 सितंबर को सीनियर डिवीजन जज ने दस्तावेज पूरे न होने पर याचिका को खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा अपर न्यायिक कोर्ट में याचिका डालने की बात कही जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी. सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में हमारी याचिका पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं की गई.
हरिशंकर जैन ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद अगले कुछ दिनों में जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि सिविल कोर्ट द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसमें याचिका खारिज की गई है. हम अपनी बात अपर कोर्ट में रख सकते हैं, इसलिए जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और डेढ़ एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा 25 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें श्रीकृष्ण सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया था.