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पान मसाला और मिल्क पाउडर की बिक्री भंडारण पर लगा प्रतिबंध

मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विमल पान मसाला एवं अजंता राज ब्राण्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. खाद्य विभाग में इसकी बिक्री और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

खाद्य विभाग ने लगाई रोक
खाद्य विभाग ने लगाई रोक

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Published : Mar 4, 2021, 2:40 PM IST

मथुरा: जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विमल पान मसाला और अजंता राज ब्राण्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है. विभाग के अधिकारी डॉ. गौरी शंकर ने बताया कि कुछ समय पहले विमल पान मसाला का नमूना लिया गया था. इसे खाद्य विश्लेषक ने लोगों के लिए असुरक्षित और हानिकारक बताया था. जनपद में नए आदेश तक विमल पान मसाले के निर्माण, वितरण और विक्रय पर प्रतिबन्धित लगा दिया गया है. इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने अजंता राज ब्राण्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना भी लिया था. इसे खाद्य विश्लेषक ने असुरक्षित और हानिकारक बताया है. खाद्य विभाग में इसकी बिक्री और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

खाद्य अधिकारी ने दी जानकारी

जिला खाद्य अधिकारी गौरीशंकर ने बताया कि विमल पान मसाला का सैंपल कुछ समय पहले लिया गया था. इसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है. लैब ने इसे अनसेफ घोषित किया है. पान मसाला में गेमबियर को मिलाना मना है. यह देखते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है. संपूर्ण जनपद में न इसका कोई भंडारण करेगा और ना ही विक्रय करेगा. जब तक विभाग आश्वस्त नहीं हो जाता कि विमल पान मसाला का प्रोडक्शन सही होगा, तब तक जनपद में इसकी बिक्री की परमिशन नहीं दी जाएगी. अजंता राज ब्रांड से स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लिया गया था. जांच रिपोर्ट में इसमें कार्बोनेट पाए गया है. कार्बोनेट मिलाना हानिकारक है, इसलिए उसे भी अनसेफ घोषित किया गया है. इसको लेकर हमने पूरे जनपद में इसकी बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जनपद में पान मसाला और मिल्क पाउडर की बिक्री पर लगी रोक

खाद्य विभाग ने जनपद मथुरा में विमल पान मसाला और अजंता राज ब्रांड स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. कुछ समय पहले खाद्य विभाग मथुरा ने इन दोनों चीजों के सैंपल लिए थे. इसमें इन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है. इस में पाए जाने वाले कुछ हानिकारक तत्व इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके चलते खाद्य विभाग मथुरा ने यह निर्णय लिया है. अगले आदेश तक जनपद में कोई भी व्यक्ति इसका भंडारण और बिक्री नहीं करेगा.

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