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यमुना खादर में बसी कॉलोनियों पर से हटी तलवार, NGT ने खारिज की याचिका - एनजीटी द्वारा याचिका खारिज

यूपी के मथुरा में एनजीटी के निर्देशानुसार यमुना खादर में बसी कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों की चिंता अब खत्म हो गई है. एनजीटी द्वारा एक याचिका खारिज किए जाने से यमुना किनारे बसे संतों में खुशी का माहौल है.

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स्वामी कृष्णानंद.

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Published : Sep 8, 2020, 2:08 AM IST

मथुरा: एनजीटी के निर्देशानुसार यमुना खादर में बसी कॉलोनियों के ध्वस्त होने के मामले में कार्रवाई को लेकर कॉलोनियों के बाशिंदों की चिंता बनी हुई थी. वहीं इसी से जुड़े एक अन्य मामले में एनजीटी द्वारा एक याचिका खारिज किए जाने पर यमुना किनारे बसे संतों ने खुशी जताई है.

याचिका खारिज होने पर साधु-संतों में खुशी की लहर.

एनजीटी द्वारा खारिज की गई याचिका के बाद वृंदावन के साधु-संतों में हर्ष की लहर दौड़ गई है. स्वामी कृष्णानंद ने बताया कि एनजीटी के द्वारा आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट में खादर के सारे मामले पहले से लंबित हैं. एमबीडीए में भी लंबित है. एनजीटी में एप्लीकेशन दी गई थी, उनका निस्तारण हो गया है. एनजीटी का इसमें कोई विरोध नहीं है. न कोई हस्तक्षेप, जो भी निर्णय होगा वह हाईकोर्ट द्वारा होगा. जो भी भवन बने हुए हैं उनमें एनजीटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी आश्रम बने हुए हैं. गोशाला बनी हुई है, रोड बने हुए हैं. पहले के शासन के द्वारा बनाए गए हैं. उसमें किसी प्रकार का अवरोध एनजीटी का नहीं है. यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए एनजीटी इसमें अभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा.

  • एनजीटी ने दायर याचिका खारिज की.
  • याचिका खारिज होने से साधु-संतों में खुशी.

साधु संतों ने बताया कि एनजीटी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है. खादर के जितने भी मामले हैं, वे हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं. अन्य जगहों पर विचाराधीन है. इसलिए एनजीटी अब इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. न ही कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

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