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मथुरा में नहीं चला पाएंगे बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा, NGT ने लगाई रोक - जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर

एनजीटी ने मथुरा के गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शा पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा पर नगर पंचायत का अनुमति प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल.

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Published : Sep 28, 2019, 12:53 PM IST

नई दिल्ली/मथुरा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के गोवर्धन में बिना पंजीकरण के ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है. जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर ने गोवर्धन में ई-रिक्शा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. एनजीटी ने गौर किया कि गोवर्धन शहर में फिलहाल 298 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. एनजीटी ने कहा कि शहर में अधिकतम 400 ई-रिक्शा चलाए जा सकते हैं.

एनजीटी ने बिना पंजीकरण वाले ई रिक्शा पर लगाई रोक.

एनजीटी ने कहा कि प्रत्येक ई-रिक्शा पर चालक के अलावा सिर्फ चार लोगों को बैठने की इजाजत होगी और अधिकतम किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया जाए.

अनुमति प्रमाणपत्र होना जरूरी

एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा सिर्फ तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े होंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर नहीं चलेंगे. एनजीटी ने पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के खिलाफ समुचित कार्रवाई करें. एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा पर नगर पंचायत का अनुमति प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए.

एनजीटी ने कहा कि विशेष आयोजनों जैसे पूर्णिमा, एकादशी और प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को सुनिश्चित किया जाए कि परिक्रमा मार्ग पर कंस्ट्रक्शन मैटेरियल लेकर जाने वाले ट्रक नहीं चलेंगे. एनजीटी ने कहा कि 30 अक्टूबर, 2019 तक व्यावसायिक और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल लेकर जाने वाले वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने की अनुमति होगी.

वहीं एक नवंबर से 31 मार्च तक ऐसे वाहनों को रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाए जा सकते हैं. 31 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच ऐसे वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने की अनुमति होगी.

भंडारों और पंडाल के लिए लेनी होगी अनुमति

एनजीटी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर भंडारों और पंडाल के लिए गोवर्धन के उप-जिलाधकारी से अनुमति लेनी होगी. एनजीटी ने कहा कि जहां भंडारा आयोजित हो वहां कचरा फेंकने के लिए कचरापेटी होना जरूरी है. ऐसा आयोजन करने वालों से पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी जिसे कार्यक्रम सामाप्त होने के तीन दिन बाद वापस लौटाया जाएगा. उसने कहा, अगर कोई भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये में से जुर्माने की राशि काट ली जाएगी.

प्रशासन रखे व्यवस्थाओं पर नजर
एनजीटी ने मथुरा(ग्रामीण) के एसपी, मथुरा के एडिशनल कलेक्टर(प्रशासन) और राजस्थान के डीग के एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो पूर्णिमा, एकादशी, जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के मौके पर वाहनों के परिचालन, भंडारा और कचरा संग्रह की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे.

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