मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी. दस मिनट बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने कहा 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है. शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में हम अपने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे. जिला प्रशासन रोक सके तो रोक के दिखाए हम श्रद्धालु के तौर पर दर्शन करना चाहते हैं.
वाद संख्या 174 मे हुई सुनवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई पार्टीशन वाद संख्या 174 में जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में आज सुनवाई हुई. न्यायालय में 10 मिनट बहस होने के बाद अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई है. न्यायालय में प्रतिवादी और वादी पक्ष उपस्थित रहे. श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.
श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.
श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट (Shri Krishna Janmabhoomi Seva Trust) को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का. श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन सोमवार को जिला जज की कोर्ट में कई मामले अभी विचाराधीन हैं. सभी मामलों में तारीख पर तारीख पड़ रही है.
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