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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी. मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई है.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम
अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम

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Published : Nov 29, 2021, 7:46 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी. दस मिनट बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने कहा 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है. शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में हम अपने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे. जिला प्रशासन रोक सके तो रोक के दिखाए हम श्रद्धालु के तौर पर दर्शन करना चाहते हैं.

वाद संख्या 174 मे हुई सुनवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई पार्टीशन वाद संख्या 174 में जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में आज सुनवाई हुई. न्यायालय में 10 मिनट बहस होने के बाद अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को तय की गई है. न्यायालय में प्रतिवादी और वादी पक्ष उपस्थित रहे. श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम

श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.

श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट (Shri Krishna Janmabhoomi Seva Trust) को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का. श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन सोमवार को जिला जज की कोर्ट में कई मामले अभी विचाराधीन हैं. सभी मामलों में तारीख पर तारीख पड़ रही है.

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चार प्रतिवादी पक्ष जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की गई. जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

अराजक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश के मामले में जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. शहर के सभी चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अनुमति के बिना श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर के आस-पास इलाकों में धार्मिक आयोजन धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी थी. अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की गई है और मैं बता देना चाहती हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी अवैध शाही ईदगाह मस्जिद जो मुगल शासकों ने बनवाई थी, उस स्थान पर 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन होने पर लड्डू गोपाल का हिंदू महासभा कार्यकर्ता पदाधिकारी जलाभिषेक करेंगे.

शाही ईदगाह मस्जिद राजस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि है और हमारे पूर्वजों का द्वार है. हम मिलकर कहना चाहते हैं सभी धर्म के समुदाय के लोग अपने पूर्वज का जलाभिषेक करें. हम 144 धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. एक श्रद्धालु बनकर जलाभिषेक करने जाएंगे.

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